नाबालिग के यौन शोषण हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
मुंब्रा। नाबालिग के यौन शोषण के मकसद से एक 7 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने तथा उसकी हत्या करने के आरोप में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया है।यह जानकारी मुंब्रा पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कण ने दी है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में मुंब्रा के गांव देवी परिसर निवासी एक 7 वर्षीय बच्चे का इसी परिसर में पुलिस ने शव बरामद किया था। जांच पड़ताल में बच्चे की हत्या किए जाने का खुलासा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में मुंब्रा बायपास स्थित गांव देवी मंदिर के पास रहने वाले आरोपी संतोष राम सेतु शर्मा(25) को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस पूछताछ में आरोपी शर्मा ने बताया कि गांव देवी परिसर में खेल रहे उस बच्चे का यौन शोषण करने के मकसद से अपहरण कर लिया था। इस मामले का खुलासा बच्चा न कर सके,इसके लिए उसकी हत्या कर दी थी। मामले की जांच कर रहे मुंब्रा पुलिस थाने के तत्कालीन पुलिस उप निरीक्षक मनोहर पाटील के मार्गदर्शन में आरोप पत्र दाख़िल किया गया तथा मामले की पैरवी सहायक पुलिस निरीक्षक शंकर देशाई द्वारा किया गया।इस मामले की अंतिम सुनवाई ठाणे सत्र न्यायाधीश आर आर वैष्णव की अदालत में हुई। पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों तथा गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने शर्मा को दोषी माना औऱ दंड स्वरूप आजीवन कारावास की सजा तथा 7000 रुपए दंड का आदेश दिया।